तजा खबर

पत्नी का हत्यारा दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या -33/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त ओपू रजक कासमा को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया है एक अन्य अभियुक्त मालती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को सज़ा -16/10/23 को सुनाई जाएगी, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश रजक हकीमचक रफ़ीगंज ने 24/04/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने अन्य के साथ मिलकर उसकी बेटी नीलम देवी और नतिनी को दहेज के लिए जलाकर मार दिया , घटना से 14 दिन पहले महिला हेल्पलाइन में समझौता कर भेजा था, पुलिस ने 25/04/21 को अभियुक्तों को गिरफतार किया था,नीलम देवी और ओपू रजक की शादी 2013 में हुई थी, शादी के बाद से पैसा और बाइक की मांग की जाती थी, जिसके कारण मामला महिला हेल्पलाइन में चल रहा था।

1 thought on “पत्नी का हत्यारा दोषी करार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *