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ब्रेकिंग न्यूज: ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ रद्द,23 हजार से अधिक नौकरियां भी रद्द, वेतन लौटाने का भी निर्देश

केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प. बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को गैरकानूनी करार दिया है। इससे पहले आज ही हाइकोर्ट ने 23 हजार से अधिक नौकरियों

कोल्कता हाईकोर्ट

को रद्द करने का आदेश दिया है। हाइकोर्ट के इस फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिला थीं, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का भी आदेश दिया गया है।