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सार्वजनिक सम्पत्ति की
रक्षा मौलिक कर्तव्य

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले सामुदायिक भवन पथरा, मटपा, कुटुंबा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसकी बिषय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य और सूचना के अधिकार था, कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता बबन कुमार सिंह

और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक अंकित कुमार ने किया, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने कहा कि संविधान का पालन करना आमलोगों को मौलिक कर्तव्य है हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आदर करना चाहिए,हर हाल में सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों के लोगो के बीच समरसता और भाईचारा कायम रखना चाहिए और सम्प्रभुता एकता तथा अखंडता के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए , स्वतंत्रता सेनानीयो के जीवनी बच्चों को बताया जाना चाहिए, अधिवक्ता ने बताया कि सूचना के अधिकार को राइट टू इन्फॉरमेशन (आर,टी, आई) कहा जाता है इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है,सन 2005 से नागरिकों को सूचना के अधिकार उपलब्ध कराने वास्ते लागू किया गया है सूचना 30 दिनों को अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, यदि वह सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बंधित है तो 48 घंटे में सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, यदि सूचना समय पर उपलब्ध न हो या सूचना से संतुष्ट न हों तो राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील का व्यवस्था है,इस अवसर पर सरपंच शकंर पासवान, ग्रामीण अमृता देवी,किरण देवी,विंदा देवी, रामावतार प्रसाद,उषा देवी,नीतू कुमारी, शिवम् और ज्ञानी सहित अन्य उपस्थित थे।

3 thoughts on “सार्वजनिक सम्पत्ति की<br>रक्षा मौलिक कर्तव्य”

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