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न्यायालय के आदेश पर किशोर करेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने आज टंडवा थाना कांड संख्या 20/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं की धारा में दोषी करार देते हुए तीन माह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा में सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आदेश के अनुपालन न करने पर न्यायालय अन्य आदेश दे सकता है

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