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दोहरे हत्याकांड आरोपी को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या -31/07 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त शम्भू शर्मा उर्फ शम्भू सिंह इंटवा पोथु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न भर सकें तो एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा-147 में एक साल की सजा एक हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा -148 में दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 13/12/23 को उल्लेखित धाराओं में दोषी ठहराया गया था आज सजा सुनाने के पश्चात जेल भेज दिया गया है अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक रामश्लोक शर्मा इंटवा पोथु ने प्राथमिकी 18/09/2007 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने जमीनी विवाद में दो सहोदर भाई योगेन्द्र सिंह और जय गोविन्द सिंह को बंदुक और घातक हथियार से हमला कर हत्या कर दिया था,13/12/23 को निर्णय पर न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था, काराधीन बंदी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था।

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