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औरंगाबाद ब्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से आर्म्स एक्ट मामले में सजा मुकर्रर , सोलह बर्ष पुराने मुकदमा का हुआ निष्पादन , बंध पत्र विखंडित कर दोषी को भेजा गया जेल।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा ने आज अवैध हथियार रखने के अपराध में, मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 16/06 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त शिवयादव चौखड़ा मुफ्फसिल को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) और धारा 26 में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में तीन तीन साल की कठोर कारावास की सजा और पांच पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक एक महा अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज थाना प्रभारी मुफ्फसिल शुभेन्द्र कुमार सुमन ने 07/04/06 को दर्ज कराई थी कहा था कि पेट्रोलिंग पर थे गुप्त सूचना मिली कि पंचायत चुनाव के लिए मिर्जा खैरा में अवैध हथियार और गोली जामा हो रहे हैं, सूचना के सत्यापन के लिए तलाशी के दौरान शिव यादव चौखड़ा मुफ्फसिल के घर से दो देशी स्टेनगंन और 315 बोर की नो जिन्दा गोली, और 315 बोर की तीन खाली खोखे बरामद किया गया था, विधिवत जप्ति सूचि बनाकर अभियुक्त को नामजद किया गया था,20/07/06 को अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था अभियुक्त को 06/02/07 को उच्च न्यायालय पटना से जमानत मिली थी,आज घटना के 16 वर्ष बाद सज़ा सुनाई गई और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज देने का आदेश दिया गया है

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