औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्र वाद संख्या 144/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या 136/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है, लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका सुगी देवी करमाही संसा दाउदनगर ने 11/04/20 को प्राथमिकी का आवेदन थाना में दी थी, प्राथमिकी दर्ज न होने पर आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को प्राथमिकी दर्ज वास्ते आवेदन दी थी आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद ने थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया था , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त राजदेव यादव,लालु कुमार,पिंटु यादव संसा दाउदनगर को भादंवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि
02/01/23 निर्धारित किया गया है, अभियुक्त राजदेव यादव पूर्व से ही जेल में बंद हैं अभियुक्त लालू कुमार और पिन्टु यादव को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, प्राथमिकी के अनुसार मामला बच्चों के साईकल से लगी चोट में अभियुक्तों द्वारा बच्चे के पिता को लाठी डंडे से मार कर अधमरा करने से सम्बंधित है जिनका इलाज के क्रम में पीएमसीएच में मृत्यु हो गई थी।
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