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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 6.50 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा बारुण थाना काण्ड संख्या 190 /2008 के मृतक राजेन्द्र सिंह के पत्नी पूनम देवी , निवासी ग्राम पांडेपुर, नवीनगर, औरंगाबाद, को 6 लाख 50 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 11/09 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।


उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि बारुण थाना काण्ड संख्या 190 /2008 में दिनांक 23-09-2008 को मृतक राजेन्द्र सिंह पिता रामजी सिंह निवासी पांडेपुर थाना नवीनगर को अपने मोटरसायकिल संख्या जे एच 03- 4853 से ग्राम हबसपुर बारुण से अपने घर लौटने के क्रम में बरवाडीह पेट्रोल पंप के समीप ट्रक संख्या जे एच 12 बी 1535 के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी|
चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|

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