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जानलेवा हमले में 42 साल बाद आई फैसला

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 13/80 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए वयोवृद्ध दो अभियुक्त नान्हु यादव और दुधेश्वर यादव थवई
रफीगंज को भादंसं की धारा में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को 307/149 में तीन साल की सजा,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों अभियुक्तों को भादंसं धारा 148 में एक वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास, अभियुक्त नान्हु यादव को भादंसं की धारा 326 में तीन साल कारावास,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो छः माह अतिरिक्त कारावास,
अभियुक्त दुधेश्वर यादव को भादंसं की धारा 323 में एक वर्ष सज़ा, एक हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो दो माह अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, जानलेवा हमले की यह घटना 20/10/80
का है जिसमें वाद सूचक जागेश्वर यादव ने अपने भाई कोलेशवर यादव के साथ लाठी और गंडासे से हमले का आरोप उल्लेखित अभियुक्तों पर
लगाया था, दोनों अभियुक्तों को 27/09/22को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया था, घटना के पिछे
पुर्व के जमीनी विवाद कारण बताई गई थी

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