औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधिन चार अभियुक्तों को भादंसं की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त गोवर्धन दास, रामसुंदर दास, द्वारिका दास बनीया मदनपुर को 20 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास होगी, एवं महिला अभियुक्त ललिता देवी को 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि अवैध संबंध में विरेंद्र रविदास की 15/08/18 को हत्या हुई थी उनकी लड़की ने उल्लेखित अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी,22/09/22 को सभी चारों अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/34 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अभियुक्त गोवर्धन रविदास घटना के समय से जेल में बंद हैं सभी अभियुक्तों पर आरोप सही पाते हुए आरोप पत्र 30/10/18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था