औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने मंडल कारा औरंगाबाद का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि रिमांड के समय जे जे ऐक्ट का कठोरता से पालन किया जाए ताकि कोई भी किशोर जेल में बंद न हो,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्रधान दंडाधिकारी ने कैदीयों से बातचीत की जिसमें 10 कैदीयों की उम्र किशोर की सम्भावना है जिसे विधालय के नामांकन पंजी और मेट्रिक दस्तावेज से न्यायालय में प्रमाणित किया जा सकता है , प्रधान दंडाधिकारी ने बताया कि जेल में कैदियों के रखने की सीमा 309 है मगर उससे तिगुना क़ैदी 946 जेल में हैं, कुछ व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है, डाक्टर और साइक्लोजीस्ट हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, इस मसलें पर जेल अधीक्षक ने बताया कि नयी जेल नवंबर दिसंबर से शुरूआत की संभावना है उसके बाद स्थिति में काफी सुधार हो जाएगी,इस अवसर पर किशोर न्याय परिषद सदस्य अरूण कुमार सिंह उपस्थित थे