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लोहिया नगर में बाल संरक्षण अधिनियम पर कार्यक्रम आयोजित

गाजियाबाद संवाद सूत्र ,खबर सुप्रभात

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा के दिशा-निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद श्रीमती नेहा रुंगटा द्वारा बताया गया कि बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह दिनांक 12 जून 2022 से 20 जून 2022 तक, के अंतर्गत लोहिया नगर जनपद गाजियाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों व महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में जानकारी दी गई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया । सचिव द्वारा बच्चों से बाल श्रम ना लिए जाने के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है। सचिव द्वारा कोविड-19 के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता -पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है उनको सरकार द्वारा जारी सहायता के बारे में अवगत कराया गया । इस संबंध में उप श्रम आयुक्त श्री रवि श्रीवास्तव द्वारा श्रम विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया तथा देख लो कान्हा तुम्हारे देश में ……. कविताओं के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नेहा रुंगटा, उप श्रम आयुक्त श्री रवि श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश सैनी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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