औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
1295.5लिटर झारखंड निर्मित देशी शराब के साथ पकड़े गए अभियुक्त विकास दोषी करार,
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के उत्पाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश प्रथम सुनील दत्त पाण्डेय ने अम्बा थाना कांड संख्या 155/21,विचारण 263/22 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त विकास कुमार मेधराज विगहा मुफ्फसिल को टच कम्पनी झारखंड निर्मित देशी शराब के 4325 बोतल के साथ पकड़े जाने पर बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 30ए में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 24/05/22को होगी, उन्होंने कहा कि 26/09/21 को फोरविलर गाड़ी पर एन 139 बभंण्डी के पास 300एम एल के बोतल के साथ अभियुक्त को पु अ नि जैनेन्द्र कुमार भारती तत्कालीन थानाध्यक्ष अम्बा ने पकड़ा था, आज पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण सिंह ने भाग लिया