तजा खबर

दहेज हत्यारोपी दोषी ठहराया गया

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 158/20,सेसन ट्रायल संख्या 19/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रोहित कुमार कुटुंबा को भादंवि धारा 304 बी 34 में दोषी पाया है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/02/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अनीता देवी ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप अभियुक्त पर 07/09/20 को लगया था , अभियुक्त दो साल से मंडल कारा औरंगाबाद में बंद हैं इस वाद में बहस पर सुनवाई कुल आठ तिथि में पूरी हुई है और आज दहेज हत्यारोपी को दोषी ठहराया गया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *