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पूर्व विधायक ललन भुईयां हुए रिहा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने 26 साल पुरानी एक वाद के निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त ललन भुईयां, श्रवण भुईयां विराज विगहा अम्बा, सुरेंद्र यादव इटवा कासमा को रिहा किया है एपीपी कामता

प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिकी 03/08/97 को सूर्य नारायण सिंह जिला निबंधक पदाधिकारी ने भादंवि धारा 147,323,341,353,337,447,504,307/149 में दर्ज कराई थी इन्हीं धाराओं में 30/10/12 को आरोप गठन किया गया था, इन पर समाहरणालय पर राजनीतिक नारेबाजी, गेट से जबरदस्ती घुसने, और पुलिस से झड़प का आरोप लगाया गया था,बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

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