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बंटवारा न होने पर पिता को हत्या करने वाला पुत्र दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या -37/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त विनोद राम कलेन खुदवा को भादंवि धारा 302 में दोषी करार दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 14/08/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजेश्वर राम कलेन खुदवा ने 21/07/19 को प्राथमिकी में बताया था कि दोपहर 2.45 बजे शौच कर आ रहा था तो देखा कि भतीजा विनोद राम हाथ में चाकू लिए भाग रहा है और मेरा भाई ठाकुर जी ज़मीन पर मृत पड़ा है उसके बगल मे शिला देवी खड़ी थी जो मुझे देखते ही भागने लगी, मैंने भतीजे को पकड़ने का कोशिश की तो वह मुझ पर भी हमले की कोशिश किया,तो मैं जान बचाकर भागा और थाना आकर घटना की जानकारी दी, अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त शीला देवी 01/11/21 तक जेल में बंद रही जिसे आज दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है।

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