औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने एस टी आर 448/15,117/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए छः अभियुक्त अनुरूद सिंह, धनंजय सिंह, सूर्यकांत सिंह, कृष्ण कांत सिंह, हरिद्वार सिंह, रामाकांत सिंह, चुरा बारूण को दोषी ठहराया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भादंसं की धारा 148 में एक साल की सजा, धारा 323 में एक साल की सजा और धारा 325 में दो साल की सजा सुनाई है इस वाद के सूचक रामाशीष सिंह ने अभियुक्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था