औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 13/80 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो वयोवृद्ध अभियुक्त नान्हु यादव,दुधेश्वर यादव थवई रफीगंज को भादंसं धारा 148/323/307/149
में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक जागेश्वर यादव थवई रफीगंज है जिन्होंने बताया था कि 26/10/80 की घटना है, जिसमें अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया है कि सूचक के भाई कोलेश्वर यादव को लाठी और गंडासे से मार कर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिये , पूर्व में जमीनी विवाद था कुल पांच अभियुक्तों में डोमन यादव के अनुपस्थिति पर 08/05/86 को वाद पृथक हो गया, चलीतर यादव की मृत्यु 18/02/14 को हो गया, और भजन यादव का वाद पृथक 16/05/16 को हो गया था,बचे दो अभियुक्त नान्हु यादव और दुधेश्वर यादव को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/09/22 निर्धारित किया गया है