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सश्रम आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने रफीगंज थाना कांड संख्या 66/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी कारू सिंह,छोटन सिंह तेलथुआ रफीगंज को भादंसं धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, वहीं धारा 201 में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उल्लेखित दोनों अभियुक्तों को  सुधिर शर्मा उर्फ भौला की हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से अन्यत्र ठिकाना लगाने के अपराध में 12/12/22 को दोषी ठहराया था , दोनों नामजद अभियुक्तों को 05/03/21 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था प्राथमिकी सूचिका विमलेश कुंवर गुलाब बिगहा रफीगंज ने
28/02/21 को प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने 26/02/21 को मेरे घर से मेरे छोटे लड़के को बुला कर ले गए 28/02/21को सुबह
मोहनपुर से पुरब नदी किनारे लड़के का लाश पड़ी मिली थी, मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दो साल के अंदर सुनवाई पूरी कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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