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शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध , सभी आवश्यक तैयारी में जुटी है जिला प्रशासन

डीके अकेला का रिपोर्ट


लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश लगातर चुनाव आयोग के माध्यम से दिया जा रहा है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रतिनियुक्त समान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक के माध्यम से जिले के लोकसभा आम निर्वाचन के अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं

भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन कराने को लेकर निर्देश पुस्तिका दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शिकायत होने पर या खुद मिलकर ऑब्जर्वर को सूचना दे सकते हैं। जिले में निर्वाचन में कार्य प्रगति के बारे में लगातर जानकारी ली जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व अभ्यर्थियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को शत प्रतिशत पालन करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने दलों के अभ्यर्थियों के द्वारा उनके कार्यो व सिद्धांतों को पूरी तरह से निर्वाचन में सहयोग करने को कहा है।
इवीएम व वीवीपैड का किया गया रैडे माईजेशन
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इवीएम और वीवीपैड का रैडेमाईजे शन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। ऑब्जर्वर ने कहा कि किसी प्रकार की शिकायत हो तो सिंगल विंडो पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के सहयोग के बिना लोकसभा आम निर्वाचन नहीं कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए 8 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में डटे हैं।
स्टार प्रचारक को मिलती है छुट
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राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय रजिस्टर्ड पार्टियों के स्टार प्रचारक के आने-जाने के खर्च पार्टी के हिस्से में जाता है। शेष सभी खर्च प्रत्याशियों के खाते में होते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बडे नेताओं के आगमन को लेकर भी आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं। खुद की पार्टी के अलावा गठबंधन के नेताओं के आने के खर्च का आकलन अलग-अलग होता है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी दर लिस्ट

कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाले सामग्रियों व सेवाओं का दाम कम करके नहीं बता सके। इसके लिए आयोग के द्वारा रेट चार्ट जारी किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में टेंट, पंडाल, लाउडस्पीकर, पोस्टर, बैनर, गेट, मंच, वाहन ,होटल में ठहरने का खर्च आदि सहित समोसा, लिट्टी जलपान, कॉफ़ी, चाय, फूल-मालाओं के रेट चार्ट आयोग ने दिया है।

10 हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते।

प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम 10 हजार रुपये तक ही नगद खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक खर्च करने के लिए बैंक अकाउंट के माध्यम से लेन-देन करना है। प्रत्याशी को होने वाले आमद व खर्च का हिसाब पूरे चुनाव के दौरान 3 बार आयोग के निर्देशानुसार ही करना है।
3 साल तक चुनाव लड़ने पर हो सकता है वैन।
चुनाव में होने वाले खर्च का सही से रिपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो प्रत्याशी को अगले बार चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ सकता है। आयोग के नियमानुसार जो खर्च का हिसाब नहीं देते हैं ,उन्हें नियमानुसार 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ता है।