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मारपीट के आरोपी को हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मिस नेहा ने दस साल पुरानी एक वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी आठों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए
1700 जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह सभी को जेल में बंद रखने का आदेश दिया गया है सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने कहा कि भादंसं धारा 147 में एक हजार,341 में
दो सौ रुपए , तथा,323 में पांच सौ रुपए जुर्माना सुनाई है और संक्षान की भादंसं धारा 379 और 504 में दोषमुक्त किया है , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जम्होर थाना कांड संख्या 01/12 के सूचक कृष्णा राम उसुरूम्भी जम्होर ने 03/01/12 को मारपीट करने का आरोप
गांव के ही प्रहलाद राम,नागनाथ राम, विनोद राम, अशोक राम, राजनाथ राम,वीरनाथ राम ,फौदारी राम , और प्रमोद राम पर लगाया था,आज सभी को 1700 जुर्माना देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।

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