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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों हेतु बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में अग्रणी बैंक प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक, वरीय प्रबन्धक, एवं विभिन्न बैंको के शाखा प्रबन्धक, के साथ बैठक किया गया है तथा आगामी 09 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के सिलसिले में उनके द्वारा बैंक ऋण से सम्बन्धित मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने हेतु आवष्यक दिषा-निर्देश दिया गया। साथ ही बैंक से सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेषित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक को लचिला रूप रखकर समझौता करने के लिए आगे आना होगा। सचिव द्वारा बताया गया कि बैंक के पदाधिकारियों द्वारा आष्वासन दिया गया कि वैसे मामलें जो पुरानें हैं और सम्बन्धित पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने बकाया ऋण को निपटाना चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जायेगा। सचिव द्वारा अधिक से अधिक लोगो को इसका लाभ देने हेतु बैक के पदाधिकारियों को निदेषित किया गया साथ ही सचिव के द्वारा पदाधिकारियों को निदेषित किया गया कि 09 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलांे का निष्पादन का लक्ष्य रखे और उसे प्राप्त करने हेतु तदुनसार कार्रवाई करें। सचिव द्वारा कहा गया कि यह तभी प्राप्त होगा जब बैंक पदाधिकारी लचिला एवं मानवीय पहलु को ध्यान में रखेंगें। पदाधिकारियों ने इस बात का आष्वासन सचिव को दिया कि उनके द्वारा पुरी कोषिष की जायेगी कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त हो। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबन्धक, उपेन्द्र चतुर्वेदी मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक श्री विकास कान्त सिन्हा, विधि प्रबन्धक, दिनेश कुमार, प्रबन्धक, एन0पी0ए0 पंकज कुमार, वरीय प्रबधक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक राहुल कूुमार सोनु, एवं राघवेन्द्र कुमार प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक हैदर अली, वरीय प्रबन्धक बैंक आॅफ बड़ौदा, सुनील कुमार, वरीय प्रबन्धक बैंक आॅफ इण्डिया रजनीष कमार, प्रबन्धक इण्डियन बैंक श्री आशुतोष प्रताप था अन्य बैंक के पदाधिकारी उपस्थित रहें। सचिव द्वारा बैंक से सम्बन्धित पदाधिकारियों को यह भी निर्देष दिया गया कि विशेष बैठक कर आने वाले ऋणियों के साथ मामलें का अधिक से अधिक निपटारा करें जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उनसे सम्बन्धि मामले को निपटाने में काफी सुविधा और सहुलियत होगी।