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तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने गोह थाना कांड संख्या 85/06 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त रामाशीष सिंह, रवि सिंह और शशि सिंह को सज़ा सुनाई है, एपीपी संजीव सिंह ने बताया कि भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास,दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी वहीं भादंवि धारा 323 में एक हजार जुर्माना,325 में पांच हजार जुर्माना और 201 में पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक
रामविलास यादव बंदेया गोह ने 13/07/06 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सुनील साव के साथ अपने गांव लौटने के क्रम में सुनील साव का मंजाठी गांव के उदय सिंह के किराना दुकान में किसी बात को लेकर रामाशीष सिंह, रवि सिंह और शशि सिंह के साथ मारपीट शुरू हो गई, तब मैं भाग कर गांव में छुप गया,सुबह मालुम हुआ कि गांव के अहार पर सुनील साव की लाश पड़ी है, तो इसकी सूचना थाना को दी।

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