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हत्याकर साक्ष्य छुपाने के मामले में दोनों हत्यारोपी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने देव थाना कांड संख्या 126/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना कुमार साव रेड़ियां मुफ्फसिल और सुधीर कुमार सिंह सोती मुहल्ला देव को भादंवि धारा 302/34 और 201/34 में 22/12/22 को दोषी करार दिया गया था, आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों के सुनने के
उपरांत जिला जज ने दोनों अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी तथा भादंवि धारा 201/34 में तीन साल कारावास और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चोकीदार डोमन पासवान ने 27/11/20 को प्राथमिकी में कहा कि गंगटी पुल बेढनी के पास 200 मिटर नहर के चाट के झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव बरामद किया गया है और लावारिश हालत में एक बाइक गंगटी पुल बेढनी पर खड़ा है, जिसकी जप्ति सूची बनाई गई, पुलिस अवर निरीक्षक देव शैलेन्द्र कुमार भारती ने घटनास्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, पर्याप्त साक्ष्य, से दोनों अभियुक्तों को घटना में संलिप्तता पाया, मुन्ना कुमार साव की 30/11/20 गिरफ्तारी हुई मुन्ना ने घटना में स्वीकृति बयान दी, मुन्ना के निशानदेही पर मृतक भीम कुमार मुफ्फसिल के मोबाइल बरामद किया गया,03/12/20 से सुधीर कुमार सिंह भी जेल में बंद हैं मृतक के परिजनों ने गवाही में जमीनी विवाद की बात कही थी और कहीं थी कि भीम की हत्या कर लाश को छुपाने के उद्देश्य से अन्यत्र फेंक दिया गया था।

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