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मारपीट के मामले में हुई सज़ा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार
ब्रजेश कुमार सिंह ने माली थाना कांड संख्या -31/10 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 20/09/23 को दोषी करार तीन अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कल निर्णय पर तीन अभियुक्त पार्वती देवी, भागवत पाठक,बसंत पाठक रेगनिया मंझोली माली को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया

गया था वहीं अन्य तीन अभियुक्त रामदत्त पाठक , संतोष पाठक, रमेश पाठक रेगनिया मंझोली माली को कल विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया था, आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने अभियुक्त रामदत्त पाठक को भादंवि धारा 324 में एक साल छः माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, धारा 147 में छः माह की सजा, एक हजार जुर्माना , धारा 448 में एगआरह माह की सजा एक हजार जुर्माना तथा धारा 323 में एगआरह माह की सजा एक हजार जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अभियुक्त संतोष पाठक और रमेश पाठक को धारा 324 छोड़कर 147,448,323 की उल्लेखित सज़ा मिली है, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बलभद्र
पाठक ने बताया कि 27/04/10 को मेरे घर के पीछे जमीनी विवाद करते हुए अभियुक्तों ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया अभियुक्त रामदत्त पाठक ने रड से सूचक के सिर पर हमला कर दिया था,आज सभी तीनों अभियुक्तों को सज़ा सुनाये जाने के पश्चात अपील के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया है।

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