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शराब मामले में एक बर्ष की सजा मुकर्रर

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। ऐसे में शराब सेवन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। एक मामले में एडीजे स्पेशल जज (उत्पाद) धनंजय कुमार सिंह ने शनिवार को दोबारा शराब सेवन करने का मामला प्रमाणित होने पर सिमरा थाना कांड संख्या 31/23 में सिमरा थाना क्षेत्र के चोहरा गांव के निवासी दुर्गा सिंह को उत्पाद अधिनियम धारा 37 के तहत एक वर्ष की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सिमरा थाना के कुशो कुमार ने उक्त आरोपी को दिनांक 12.07.2023 को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया की इस मामले में त्वरित विचारण का संचालन करते हुए अभियोजन की ओर से दो गवाहों की गवाही करवाई गई थी एवं पांच दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्श करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि बिहार मद्यनिषेष एवं उत्पाद अधिनियम में दोबारा शराब सेवन के जुर्म के दोषी पाए जाने पर एक वर्ष कारावास का प्रावधान है।