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हत्या कर साक्ष्य छुपाने में दो हुए दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने देव थाना कांड संख्या 126/20, में
निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को भीम कुमार की हत्या करने और उसके शव छुपाने के आरोप में दोषी करार दिया है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना कुमार साव और सुधीर कुमार सिंह को भादंसं 302/34,201/34 में आज दोषी ठहराया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03/01/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक डोमन पासवान चौकीदार ने 27/11/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गंगटी पुल बेढनी  के पास 200 मिटर नहर के
चाट के झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था और लावारिश हालत में एक बाइक गंगटी पुल बेढनी पर खड़ा है,
पुलिस अनुसंधान के क्रम में लाश की पहचान और

अभियुक्तों की पहचान उजागर हुआ, मृतक भीम कुमार अपने बहनोई के घर नीमा गया था रास्ते में घटना का अंजाम दिया गया था पीड़ित पक्ष का पुलिस और न्यायालय में बयान था  कि अभियुक्तों ने पूर्व के जमीनी विवाद के कारण भीम कुमार की हत्या कर लाश दुसरे जगह फेंक दिया गया था, मुन्ना कुमार साव
30 नवम्बर 2020 से जेल में बंद हैं और सुधीर कुमार सिंह 03/ दिसम्बर 2020 से जेल में बंद हैं तीन जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी।

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