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नाबालिग लड़की को शादी के प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में काराधीन अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने ओबरा थाना कांड संख्या 196/20 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रीजू खां आजाद मुहल्ला ओबरा स्थाई पता इंगलिश धनाव नासरीगंज रोहतास को  पोक्सो एक्ट की धारा 4और भादंसं की धारा 376 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 29/09/22 निर्धारित किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के पिता ने 28/07/20 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त हमेशा छेड़खानी करता था और शादी के प्रलोभन देकर शारिरिक संबंध बनाता था, मगर अब वह शादी करने से इंकार कर रहा है और पीड़िता को जान मारने की धमकी दे रहा है

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