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नाबालिग लड़की के अपहरण कर गंदे काम करने के प्रयास में आरोपी को हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -336/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त चिन्टु राम बेलाढी दाउदनगर को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंवि धारा 366ए में पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी,धारा 363 में तीन साल की सजा सुनाई है, धारा 354 में छः माह की सजा, तीन हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास वहीं धारा 341 में एक माह की सजा सुनाई है, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अभियुक्त को निर्णय पर 06/02/23 को दोषी ठहराया गया था बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने 25/06/21 को दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि बगीचा में पीड़िता आम चुनने गई थी तो अभियुक्त ने हाथ पकड़ कर किनारे ले जाकर गमछा बिछाकर कर पीड़िता के साथ गंदे काम करने का प्रयास किया तो पीड़िता के रोने के आवाज सुनकर अन्य लोगों को आता देख अभियुक्त पीड़िता को डरा धमकाकर भाग  गया, पीड़िता  ने रोते हुए परिजनों को घर आकर घटना की जानकारी दी तो परिजनों ने न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,अभी बहुत से मामलों की न्यायालय में स्पीडी ट्रायल तेजी से प्रतिदिन हो रही है।

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