औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 107/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुठाली डोम,डोमटोली देवगोदाम देव को अपराध का दोषी पाया है एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 307/34 में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई सोमवार को होगी, अधिवक्ता ने बताया कि इस वाद के मुख्य आरोपी नेपाली डोम की मृत्यु हो गई है इस वाद के सूचक अनुज कुमार सिंह शुद्धिबिगहा देव ने 11/12/10 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि हम अपने खेत से धान के बंडल ला रहे थे तब रास्ते में दोनों अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए गोली चलाई जिसमें हम बाल बाल बच गए और थाना आकर अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, घटना के 14 साल में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने सोमवार को
सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई निश्चित किया है।