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दहेज हत्यारोपी पति दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीस स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या 157/21 में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुनाया है जिसमें दहेज हत्यारोपी पति लवकुमार मेहता को भादंवि धारा 304 बी ओ 201 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/08/23 निर्धारित किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त घटना के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर 27/07/23 को छुटा था और आज दोषी ठहराया गया बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सेसन ट्राइल 229/22,90/22 में सूचक महेंद्र मेहता पड़वा, पलामू ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि दहेज के लिए आरोपी ने कृति कुमारी को जान से मार कर प्राकृतिक मौत बताया था, आरोपी को घटना के दो साल बाद कल सजा सुनाई जाएगी।

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