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नगर थाना प्रभारी को हुआ पांच हजार जुर्माना

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने जमानत याचिका संख्या 1065/22 में सुनवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी को 5000 जुर्माना लगाया है तथा यह भी आदेश दिये है कि आज से जब तक वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं करते, तब तक प्रतिदिन उनके वेतन से 500 रू कटौती किया जाएगा ,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला नगर थाना कांड संख्या 498/22 से सम्बंधित है,जो जघन्य अपराध की धारा 302और 27 आर्म्स एक्ट   में दर्ज हैं , जेल में बंद अभियुक्त का ज़मानत आवेदन न्यायालय में

12/09/22 को प्रस्तुत किया गया था, अपराधिक इतिहास जानने के लिए वाद दैनिकी की मांग किया गया था, मांग मेमो 20/09/22,स्मार पत्र 28/09/22,शोकोज 11/10/22, उसके बाद 17/10/22 और 19/10/22 सुनवाई तिथि निर्धारित किया गया परन्तु आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जो न्यायालय के आदेश का अवमानना है , न्यायिक आदेश के अवहेलना मानते हुए आज न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है, आज के आदेश के अनुपालन के लिए इस आदेश के एक एक कोपी नगर थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक, कोषाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है

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