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मृतिका के पति को मिला सात लाख पच्चाास हजार का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा रिसियप थाना काण्ड संख्या 89/19 के मृतिका कान्ति देवी की पति सुरेन्द्र चैहान को  सात लाख पच्चास हजार रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 4/20 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
             इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि सुरेन्द्र चैहान निवासी सिमरी थाना अम्बा की पत्नी कान्ति देवी दिनांक 27.09.2019 को अपने ग्राम- सिमरी स्थित अपने घर से पंजाब नेषनल बैंक रिसिअप जाने के लिए निकली  जिसका पंजीयन संख्या बी0आर026 पी0ए0 3147 है से वह बैंक जा रही थी। टेम्पों के चालक द्वारा अपनी टेम्पों को काफी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण कान्ति देवी टेम्पों से बाहर फेका कर सड़क पर गिर गयी और उसी टेम्पों के चक्का कान्ति देवी पर चढ़ गया जिससे कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गयी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। 


           चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि  को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पी़िड़त या पीडिता  को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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