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देवर किशोर भाभी के दहेज़ हत्या में दोषी

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 41/07 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं धारा 304 बी में दोषी पाते हुए अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर में 6 माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 15 साल पुरानी वाद में किशोर सहित अन्य पर 25/04/07 को दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था, अन्य की वाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में चल रही थी, आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र हर माह रिपोर्ट करेंगे, आदेश के उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी और किशोर के लापरवाही
पर अन्य आदेश दिया जा सकता है

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