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हत्या मामले में छः लोग दोषी करार

औरंगाबाद (बिहार) संबाद सूत्र , खबर सुप्रभात।

रंग डालने के विवाद में हुए हत्या के मामले में छः दोषी करार , आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे एगारह अनिन्दिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 37/10 में भादवी धारा 304 पार्ट 2,149के साथ, में सुनवाई करते हुए छः अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की 05/05/22तिथि निर्धारित किया गया है
अधिवक्ता ने बताया कि सूचक पिता रामबली यादव भोजा बिगहा मुफ्फसिल ने प्राथमिकी 02/03/10 को दर्ज़ कराया था जिसमें कहा कि मेरा पुत्र रामाधार यादव 01/03/10 को जोगिया से सब्जी लेकर घर लौट रहा था, रामविलास के झोपड़ी के पास पहुंचा तो रामबिलास यादव , राजेन्द्र यादव, मुन्ना यादव, राकेश यादव, विजेन्द्र यादव, सत्येन्द्र यादव सहेरा मुफ्फसिल औरंगाबाद जबरदस्ती रंग डालने के हुए विवाद को लेकर लाठी डंडों,मुक्का से मारकर मेरे पुत्र रामाधार यादव को अधमरा कर छोड़ दिया,सदर अस्पताल औरंगाबाद से पटना ले जाने के क्रम में ओबरा रेलवे गुमटी के पास मृत्यु हो गई, अभियुक्त सत्येन्द्र, विजेन्द्र, राकेश, मुन्ना यादव 18/08/10 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किये थे,मृतक का पक्ष में न्यायालय में गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट,आई थी, सूचक ने कहा था कि मेरे गांव में एक गमी हो जाने के कारण कोई रंग नहीं खेल रहा था,

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