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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या 31/10 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त भुवनेश्वर यादव फेसरा पोथु को दस साल की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को
निर्णय पर 13/12/15 को भादंसं धारा 307/149 और 147 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंसं धारा 307/149 में दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, धारा 147 में दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अखिलेश यादव फेसरा पोथु ने  26/07/10 को प्राथमिकी में कहा था  कि  जमीनी विवाद में अभियुक्त ने 25/07/10 के शाम में
हमारे भाई गौरख यादव को दहीने हाथ की बांह में गोली मारकर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया था, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 27/07/10 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,बहस के दौरान अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र विखंडित कर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था,22/09/22 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था,बारह साल बाद अभियुक्त को सज़ा मिलने पर पीड़ित पक्ष ने संतोष व्यक्त किया है।

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