औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद के अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून , सदस्य बद्रीनारायण सिंह की बेंच ने एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए निर्णय पर इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर को कुल बीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि 45 दिन के भीतर आवेदिका सरिता सिंह जयप्रकाश नगर औरंगाबाद को देने का आदेश
दिया है , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदन में आवेदिका ने बताया कि उनके पति शंकर कुमार सिंह सरकारी शिक्षक ने शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर गया से गैस सिलेंडर लिये थे उस समय औरंगाबाद में इसका गैस एजेंसी नहीं थी,उनका तबादला 2012 में चौखड़ा हो गया,चाय बनाने के क्रम में गैस लीक होने से आग लग गई और शंकर कुमार सिंह आग में झुलसने से घायल हो गए इलाज के क्रम में घटना के दस दिन बाद 26/03/12 को मृत्यु हो गई, परिजनों ने संन्हा दी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना, पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस ने यु डी केस दर्ज की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित शेरघाटी एजेंसी को घटना का जिम्मेदार मानते हुए आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कराई और बीस लाख क्षतिपूर्ति की मांग की, सभी विपक्षी हाजिर हुए, आवेदिका की और से चार और विपक्षी की ओर से एक गवाही कराई गई, जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद के बेंच अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून, बद्रीनारायण सिंह ने आपूर्ति में लापरवाही के लिए विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराया और आदेश दिया कि आवेदिका सरिता सिंह को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9 लाख क्षतिपूर्ति राशि और मानसिक उत्पीड़न पर पचास हजार रुपए दे तथा शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर 10 लाख क्षतिपूर्ति राशि दे और पचास हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न के लिए दे।
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When taking pictures with a mobile phone or tablet computer, you need to turn on the GPS positioning service function of the device, otherwise the mobile phone cannot be positioned.