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शादी के झांसा देकर यौन शौषण के मामले में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट सुनील कुमार सिंह ने गोह थाना कांड संख्या -53/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त अभय कुमार को दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त अभय कुमार रफीगंज रोड गोह को भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 17/02/24 निर्धारित किया गया है,एक अन्य अभियुक्त शंभू साव को 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी 07/09/21 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने दो वर्षों से प्रेम सम्बन्ध के बाद शादी के झांसा देकर छः माह से यौन शौषण कर रहा है और कहता है कि जब तुम बालिग हो जाएगी तो शादी करेंगे,जब उम्र 18 वर्ष पुरी हुई तो अभियुक्त कहता है कि छः लाख नगद और एक मोटरसाइकिल दोगी तो शादी करेंगे, दोनों के परिजनों में सुलह और शादी के प्रयास असफल रहे थे,तब न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली।