औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -04/08,जी आर -138/08,टी आर -83/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई, सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त विनोद राम को भादंवि धारा -435 में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जगनरायण राम विश्रामपुर टोले गढवट ने
15/01/08 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 12/01/08 को अभियुक्त अन्य साथी
शम्भू राम और श्याम नारायण राम के साथ रात में गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कह रहा था दरवाजा न खोलने पर आगजनी की धमकी दी और खलिहान में रखे दो सौ बोझा धान में आग लगा दिया, अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।