पटना, संवाद सूत्र खबर सुप्रभात
बिहार में स्थानीय नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर पटना उच्च न्यायालय में भिन्न भिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए अपना फैसला आज 4 अक्टूबर को सुनाते हुए कहा है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जबतक नहीं दिया जा सकता है जबतक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन चांच का आहर्ता पुरी नहीं कर लेती है। पटना उच्च न्यायालय के इस फैसला के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा इसपर सभी का बेसब्री से इंतजार है।