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डिक्रीधारक को प्रोजेक्ट डायरेक्टर दे : ए डी जे दस

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने निष्पादन वाद संख्या -13/22 में सुनवाई करते हुए आवेदक सह डिक्री घारक विजय कुमार सिंह ग्राम देव के पक्ष में निर्णय सुनाया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि डिक्री घारक के पक्ष में आदेश 02 जुलाई 2021 में एडीजे आठ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में
हो चुका था, किन्तु विपक्षी मनोज कुमार दुबे
प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पी आई यु)एन एच ए आई,
प्रोजेक्ट ओफिस युनिट सासाराम ने डिक्री में पारित रकम डिग्री धारक को आवंटित नहीं किया,
जिसके कारण आवेदक को न्यायालय के पारित आदेश के पुरा कराने और विपक्षी को आदेश के रकम देने को बाध्य करने के लिए निष्पादन वाद जिला जज न्यायालय औरंगाबाद में करना पड़ा, आवेदक ने बहस में कहा कि भुगतान के सम्बन्ध में आदेश पारित करें, विपक्षी ने कहा कि  एडीजे आठ कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में उच्च न्यायालय पटना गया हुं इसलिए लम्बित रखें,मामला शिवगंज पशु मेला से सम्बंधित स्थल का है जिसे न्यायालय ने व्यवसायिक क्षेत्र माना है न्यायालय ने  विपक्षी को पर्याप्त समय वाद स्थगन आदेश लाने हेतु दिया मगर न्यायालय में विपक्षी आज तक नहीं ला
सका,आज निर्णय पर विपक्षी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे को संदेह 24/01/23 को उपस्थिति का आदेश दिया गया है तथा आज के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है, अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पुर्व में आदेश है कि निष्पादन याचिका दाखिल तारीख से छः माह में निष्पादित हो, न हो सके तो विलंब के कारण उल्लेखित हो।

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