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ग़लत तरीके से बंधक बनाने के अपराध में साल भर की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने शहर के चर्चित वाद महिला थाना कांड संख्या 34/21 के एक पृथक वाद में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय पर काराधीन अभियुक्त अविनाश कुमार फुलवरिया मदनपुर को भादंवि धारा 342 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने 17/10/21 को
राहुल कुमार, पंकज कुमार, अविनाश कुमार पर संज्ञेय गैर जमानती अपराध की भादंवि धारा 363 ओर 376 डी में दर्ज कराई थी, कही था कि दोपहर में घर से बाहर घुमने निकली थी तो मुख्य अभियुक्त ने बाइक से बैठा कर शाहपुर ठाकुरवाड़ी के नजदीक एक किराया के मकान में
रेप करने के पश्चात टेम्पु पर बैठाकर ले जाते वक्त देवमोड के समीप मुफ्फसिल थाना ने पकडा था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तमाम साबुतो, गवाहों की गवाही और पीड़ितों के बयान सह अभियुक्त अविनाश कुमार पर भादंवि धारा 363 और
376 डी का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया और सह अभियुक्त को सिर्फ भादंवि धारा 342 में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई है, अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त का विचारण न्यायालय में अभी लम्बित है।

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