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नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, 23 जुलाई को होगा सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने आज महिला थाना कांड संख्या 15/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त नागेन्द्र पासवान मंझोलिया माली औरंगाबाद को द प्र स की धारा 341,354ए, पोक्सो एक्ट की धारा 8 में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है अभियुक्त को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 23/07/22 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में बताया कि
वे आंधप्रदेश में काम करते हैं,12/05/19 को घर से फ़ोन आया कि पड़ोसी अभियुक्त हमारे घर में हमारी लड़की के मां के अनुपस्थिति में चिप्स के मशीन के बहाने घुसा और लड़की को अकेले देखकर बुरे नियत से हाथ पकड़ लिया, लड़की ने हल्ला किया तो मुंह गमछा से बांधने लगा तब मेरे भाई के लड़की आई तो वह भाग गया, घटना के जानकारी मिलते हम घर आए और बेटी और उसके मां को लेकर न्याय के लिए महिला थाना ले गए जहां प्राथमिकी दर्ज कराई

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