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दहेज़हत्या में दस साल की सजा सुनाई गई

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने जम्होर थाना कांड संख्या -22/20, एसटीआर -143/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों परीखा यादव और पंकज कुमार यादव को भादंवि धारा 304 बी/34 में दस साल की सजा सुनाई है वहीं धारा 201/34 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी , एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि
दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी मृतका के पति पूर्व से जेल में बंद हैं मृतका के ससुर को सज़ा सुनाने के बाद बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कैलाश यादव लंगुराही हरिहरगंज पलामू ने प्राथमिकी में 15/04/20 को बताया कि
मेरी पुत्री आरती कुमारी की शादी एक साल पुर्व परीखा यादव के पुत्र पंकज कुमार यादव लोहरा बिगहा अमिलौना जम्होर से हिंन्दु रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था शादी के कुछ माह बाद और दहेज के रूप में सोने के चैन और पल्सर बाइक की मांग मेरी बेटी से की जाने लगी और न देने पर जान मारने की धमकी दी जाती थी, आरती ने हमारे परिवार के परिस्थितियों के कारण असमर्थता जताई और उत्पीड़न बर्दाश्त करती रही,27/03/20 को दमाद ,समधी और परिवार के अन्य सदस्यों ने मट्टी तेल से आरती को
भीगा कर आग लगा दी जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, इलाज के क्रम में 12/04/28 को मृत्यु हो गई थी तो सूचक को बिना खबर किये दाह संस्कार कर दिया गया था घटना की जानकारी होने पर सूचक ने 15/04/20 को जम्होर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई ,शमीम अहमद थाना जम्होर ने मृतका के पति और ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 04/03/21
को आरोप गठन किया था, दहेज हत्यारोपी पति
20/06/20 से जेल में बंद हैं,, सज़ा सुनने के पश्चात
अभियुक्तों के परिजन रोने लगे।

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