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प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को विभिन्न विधि और कानूनों का दिया गया प्रशिक्षण

औरंगाबाद से अंबुज कुमार का रिपोर्ट

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभाकक्ष में जिले के बिभिन्न थानों में पदस्थापित प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रणव शंकर ने मोटर दुर्घटना अधिनियम, सुचना एवं प्रधोगिकी अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, बिहार पीड़ित प्रतिकार अधिनियम जैसे

बिभिन्न कानूनों का उपयोग और उपयोगिता का प्रशिक्षण प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को दिया | मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली, 2022 के नये प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताये कि उक्त मोटर दुर्घटना संशोधित नियमावली के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता अथवा थानाध्यक्ष को घटना के समय से ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौपी गयी है और इसके लिए कई प्रपत्र बनाये गये हैं, सभी प्रपत्र अनुसंधानकर्ता एवं थानाध्यक्ष के स्तर से भरे जाने होते हैं तथा इसकी सूचना सम्बन्धित बीमा कम्पनी तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को ससमय भेजनी होती जिसकी कई पहलुओं की जानकारी सभी प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को दिया गया| इसके साथ साथ सुचना प्रधौगिकी अधिनियम और उससे सम्बन्धित साक्ष्य अधिनियम की जानकारी प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को सचिव के द्वारा दिया गया| प्रशिक्षण के क्रम में उनके द्वारा बताया गया की जानकारी के अभाव में कई गलतियाँ अनुसंधानकर्ता करते है जिसका सीधा लाभ अभियुक्तों को मिलता है इसलिए अनुसन्धान के क्रम में सम्बन्धित साक्ष्य अधिनियम और अधिनियमों का अक्षरशः बातों को जरुर ध्यान में रखे और पालन करें| इसके साथ साथ प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को प्राधिकार के कार्य से सम्बंधित कानून, बिहार पीड़ित प्रतिकार से सम्बंधित कानून जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों से उन्हें अवगत कराया गया| प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों के कई सवालो के जबाब भी तत्काल उन्हें दी गयी ताकि भविष्य में उन्हें विधि व्यवस्था और कर्तब्य पालन में काम आये.

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