तजा खबर

पिता की हत्या के आरोप में पुत्र को मिला आजीवन कारावास की सजा

डीके अकेला का रिपोर्ट

नवादा ज़िले के अंतर्गत एक पिता की हत्या के गम्भीर आरोप में उसके पुत्र को आजीवन कारावास की सज़ा और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। व्यवहार न्यायालय नवादा के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र शर्मा ने मंगलवार को यह सजा सुनाई है। नवादा ज़िले के अंतर्गत वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कान्धा गांव निवासी महादेव साव को यह सजा सुनाई गई है। मामला वारसलीगंज थाना कांड संख्या 253/19 से जुड़ा हुआ है। उक्त जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजन मिसवाह रसूल ने बताया कि उक्त घटना 5 अगस्त 2019 की रात्रि 8 बजे की है।
मृतक की पत्नि कुंती देवी की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के दौरान घटना के समय सूचिका अपने घर में थी। तभी काफी शोर की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकली ,तो देखी कि उसके अपने ही पुत्र महादेव साव अपने पिता नाथो साव के सिर पर ईंट का बेरहमी से बहुत कड़ा प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इससे नाथो साव की दुःखद मृत्यु हो गई। अपर लोक अभियोजक ने पुलिस के द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान न्यायालय में दर्ज कराया। उक्त बयान के मुताबिक तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में महादेव साव को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अपने अभिरक्षा में मण्डल कारा नवादा भेजा गया।