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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 6 लाख 50 हज़ार का मुआवजा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अशोक राज के द्वारा गोह थाना काण्ड संख्या 30 /2014 के मृतक हिमांशु कुमार उर्फ़ मिठू के पिता- विनय दुबे, निवासी- ग्राम – गोह, थाना- गोह, जिला - औरंगाबाद को 6 लाख 50 हज़ार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.12 .2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 10 /2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि कि गोह थाना काण्ड संख्या 30 /2014 के मृतक हिमांशु कुमार उर्फ़ मिठू पिता- विनय दुबे, निवासी ग्राम गोह थाना गोह को घर के पास ट्रक संख्या बी आर जी सी 6384 के द्वारा धक्का मारने से दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी।चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
सचिव ने बताया कि आगामी 09-03-2024 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।