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दोषी करार अभियुक्त को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या 23/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बुधन पासवान बड़का गांव रिसियप को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचीस हजार जुर्माना है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी,धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई है पांच सौ जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, वहीं धारा 324 में दो साल की सजा सुनाई है पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी इंद्रदेव सिंह ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त बुधन पासवान को 25/08/23 को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था, प्राथमिकी सूचक मुरारी पासवान बड़का गांव रिसियप ने प्राथमिकी में बताया था कि 21/04/18 को मेरे खेत से गोइठा चोरी हुई थी तो आरोपी गोइठा चोरी के मामले को ग़लत बताते हुए मेरी मां सुमित्रा देवी और पिता सुनेश्वर पासवान को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था इलाज के दौरान सुनेश्वर पासवान की मृत्यु हो गई थी।

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