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चोरी और मारपीट के मामले में हुई जुर्माना

औरंगाबाद से अम्बुज कुमार का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन पंकज मिश्रा ने दो दशक पुरानी एक चोरी और मारपीट के मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त रामदीप सिंह और जुगेश सिंह हमीदनगर उपहारा को दोषी करार देते हुए भादंवि धारा 379 में पांच हजार जुर्माना लगाया है तथा धारा -323 में एक हजार जुर्माना लगाया है, एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि अभियोग संख्या-130/03,सत्रवाद-280/05 के सूचक गीता देवी हमीदनगर उपहारा ने जमीनी विवाद में चोरी और मारपीट का आरोप 09/02/2003 को अभियुक्तों पर लगाया था, दोनों अभियुक्तों पर आरोप गठन 06/02/08 को हुईं थीं।