तजा खबर

न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास पड़ा महंगा , वाहन मालिक पर मुकदमा करने का न्यायालय ने वीमा कम्पनी को दिया आदेश।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

फर्जी दस्तावेज दाखिल कर हाइवा छोडाने के मामले एडीजे ने बीमा कंपनी को वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने को दिया आदेश,
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे बारह डा दिनेश कुमार प्रधान ने मोटर दुर्घटना वाद। 57/17 में सुनवाई करते हुए वाहन मालिक का गाड़ी रिलीज करने में दस्तावेज में फर्जीवाड़ा पाया , जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष सह बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने बताया कि मोटर दुर्घटना के समय
गाड़ी इंश्योरेंस पेपर फेल हो गया था, गाड़ी मालीक ने डेट की गड़बड़ी एक ही पोलिसी में कर बीमा कंपनी और न्यायालय को गुमराह किया ,इस लिए न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेश दिया की भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा467,468,471 में ये मामला बनता है आप वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराये, आदेश की एक कापी बीमा कंपनी को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु न्यायालय द्वारा प्रदान की गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29/11/15 को संतोष कुमार विराटपुर , डिहरी से बाईक से औरंगाबाद लोट रहा था,तेज गति से आ रही हाइवा ने धक्का मार दिया, संतोष गम्भीर रूप से ज़ख्मी हुआ,बि एच यु इलाज में तीन लाख खर्च हुआ ,दावा क्लेम में आवेदक ने 65%पैर अपंगता की बात कही, और जेवर दुकान चलते हुए साल 2015-16 में 273857 आयकर देने की बात कही,इन सब आधार पर 21 लाख क्षतिपूर्ति राशि का दावा न्यायालय में पेश किया था

1 thought on “न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास पड़ा महंगा , वाहन मालिक पर मुकदमा करने का न्यायालय ने वीमा कम्पनी को दिया आदेश।”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *